केंद्रीय विद्यालय (केवी) स्कूलों में एसओपी/एनडीएमए का मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है। एनडीएमए एक सरकारी एजेंसी है जिसे भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित किया गया था। प्रधान मंत्री एनडीएमए के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के प्रमुख होते हैं। स्कूलों के लिए एनडीएमए के दिशानिर्देशों में शामिल हैं: सुरक्षा योजनाएँ स्कूलों के पास भूकंप, आग, बाढ़, चक्रवात, भगदड़ और स्वास्थ्य समस्याओं जैसी आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के लिए एक योजना होनी चाहिए। योजना में यह शामिल होना चाहिए कि छात्रों को सुरक्षित रूप से कैसे निकाला जाए और भोजन, पानी, बिजली और प्राथमिक चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाएं कैसे प्रदान की जाएं। सुरक्षा ऑडिट स्कूलों को विद्युत और अग्नि सुरक्षा के लिए ऑडिट करना चाहिए, और भोजन और पानी की गुणवत्ता का निरीक्षण करना चाहिए। सुरक्षा उपाय स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निकासी मार्ग स्पष्ट और अच्छी रोशनी वाले हों, और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के रसायनों को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया गया हो।